Skip to main content
ताज़ा खबर

शहर के भीतर चल रही डेयरियों पर निगम सख्त, दो संचालकों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने के निर्देश

रिपोर्ट: खबर का असर .कॉम
शेयर करें:WhatsAppFacebookX (Twitter)
शहर के भीतर चल रही डेयरियों पर निगम सख्त, दो संचालकों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने के निर्देश

शहर के भीतर चल रही डेयरियों पर निगम सख्त, दो संचालकों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माने के निर्देश

सागर। नगर निगम आयुक्त एवं सागर स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक राजकुमार खत्री ने शुक्रवार को गोपालगंज और परकोटा नाव मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर शहर के भीतर संचालित डेयरियों पर सख्त रुख अपनाया। निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे खाली प्लॉट पर गोबर का ढेर और गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए डेयरी संचालक सौरभ यादव और अखिलेश यादव पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। साथ ही दोनों संचालकों को तीन दिन के भीतर डेयरियां शहर से बाहर स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए हैं।

निगमायुक्त ने कहा कि सागर को पशु विचरण मुक्त शहर घोषित किया जा चुका है और शहर के भीतर डेयरी संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तय समयसीमा के बाद भी यदि डेयरियां शहर में संचालित मिलीं तो चालानी कार्रवाई, जुर्माना और आवश्यक होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जाए।

राजकुमार खत्री ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम-2026 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। शहर के अंदर डेयरी संचालन से सड़कों पर पशुओं का विचरण बढ़ता है, जिससे यातायात बाधित होता है, दुर्घटनाओं की आशंका रहती है और स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होती है।

उन्होंने अधिकारियों को शहर में संचालित सभी डेयरियों का लगातार निरीक्षण करने और डेयरी संचालकों को हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना में आवंटित भूखंडों पर जल्द से जल्द स्थानांतरित कराने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने डेयरी संचालकों से भी अपील की कि वे नगर निगम के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी डेयरियां शहर से बाहर स्थापित करें, ताकि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के अभियान को मजबूती मिल सके।

Ads1 / 4
लेखक

खबर का असर .कॉम

खबर का असर .com (KKA) डिजिटल टीम - निष्पक्ष और सटीक पत्रकारिता के साथ खबरों की ग्‍लोबल अपडेट्स।

मुख्य समाचार देखें

ताज़ा तरीन राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे होम पेज पर जाएं।

मुख्य पृष्ठ पर जाएँ